चेक बाउंस के मामले में न्यायालय ने अर्थदंड के साथ सुनाई 1 वर्ष की सजा

(पीडीआर ग्रुप)

दुद्धी|न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन दुद्धी मजिस्ट्रेट अरुण सिंह की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी को अर्थदंड के साथ एक वर्ष की सजा सुनाया है ,अर्थदंड ना देने की दशा में यह राशि अभियुक्त की भू राजस्व से वसूल की जाएगी|
आदेश के मुताबिक अभियुक्त लवलेश कुमार को परिवाद संख्या 5456/2015 अंतर्गत 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए चेक की धनराशि 300000 ( तीन लाख)रुपये इस पर 9% साधारण ब्याज की दर से लगभग परिवाद प्रस्तुति 29/04/15 के निर्णय दिनांक 05/03/24 ,95 माह तक परिवाद के चलने के मुबलिक 213750 रुपये ब्याज चेक की धनराशि तीन लाख रुपये में जोड़ते हुए 513750/ रुपये के निर्धारित किया है | न्यायालय ने दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की दलील सुनने के उपरांत फैसला सुनाया है न्यायलय ने अभियुक्त को अर्थदंड के साथ 1 साल के साधारण कारावास से दंडित किया है ,अर्थदंड ना देने की दशा में अभियुक्त के भू राजस्व से उक्त रकम की वसूली की जाएगी|

बता दे कि स्थानीय क़स्बा निवासी राजेश मोहन पुत्र स्वर्गीय सीतेश मोहन ने तीन लाख रुपये के चेक बाउंस के मामले में स्थानीय न्यायलय में 2015 में परिवाद दर्ज कराया था , परिवादी का आरोप था कि विपक्षी लवलेश कुमार ने उनसे 3 लाख रुपये पैसे उधार लिए थे इसके बदले में उन्हें डेढ़ -डेढ़ लाख रुपये का चेक यह कह कर दिए थे कि इसे बैंक से निकाल लीजिएगा|

deepak jaiswal

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